सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े केस में शशि थरूर को आज बड़ी राहत मिली है। पटियाला कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इसके साथ ही शशि थरूर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल टल गई है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि शशि थरूर अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि थरूर सबूत और गवाह के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।
शशि थरूर ने मंगलवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
थरूर की बेल मंजूर होने पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वे गनीमत मनाएं कि अभी जेल में नहीं हैं। स्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि बेल मिलने के बाद अब थरूर बेल पर बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी बैठ सकते हैं।