VC की अपॉइंटमेंट पर AMU से माँगा सुप्रीम कोर्ट ने जवाब

Lieutenant_General_Zameeruddin_Shah

नई दिल्ली :मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति मंसूख करने के लिए दायर की गयी याचिका पर यूनिवर्सिटी से जवाब माँगा है.

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और एन वी रमन्ना की पीठ ने यूनिवर्सिटी को 6 हफ़्ते में अपना रुख़ बताने को कहा है. .याचिका दायर करने वाला AMU का पुराना तालिब है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर कर दिया था और कहा था लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह की नियुक्ति में किसी प्रकार की खामी नही है . जिसके बाद याचिका करता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया .

याचिका कर्ता सैयद अबरार अहमद ने लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह की AMU कुलपति की पोस्ट पे की गयी नियुक्ति UGC Regulation, 2010 की तर्ज़ पर नहीं है .ज़मीर उद्दीन शाह के पास किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेस्सर की पोस्ट पे नहीं रहे है जबकि UGC के मानक में कुलपति बनने के लिए किसी सस्थान में प्रोफेस्सर या उसके बराबर पोस्ट में दस वर्ष का एक्सपीरियंस ज़रूरी है .