VIDEO: हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने की आरोपी हिरा गोल्ड की नोहरा शेख को नहीं मिली जमानत, 13 दिसंबर तक कस्टडी बढ़ाई गई

हलाल इनवेस्टमेंट के नाम पर करीब 500 करोड़ की ठगी के आरोप में गिरफ्तार हिरा गोल्ड कंपनी की चीफ़ नोहरा शेख की जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने उनकी हिरासत 13 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत परिसर में उनसे मिलने आई कुछ निवेशकों ने उनके जल्द रिहा होन की उम्मीद जताई है। कई लोगों ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि उनसे मुलाकात हुई और बातचीत भी हुई हैं।

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इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों ने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो रिहा होने के बाद सभी लोगों के पैसे वापस करेंगी। अपने इंवेस्टरों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी का भी पैसा नहीं डूबने देंगी और वापस करेंगी।

मालूम हो कि 500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार की गई नोहरा शेख ने अपने मुस्लिम निवेशकों को ‘हलाल स्कीम’ के नाम पर बेवकूफ बनाया था। वह लोगों से ‘पोंजी स्कीम’ के तहत गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात कहती थी और उन्हें ‘ब्याज मुक्त हलाल बिजनस’ का लालच देती थी।

बुर्का पहनने वाली 45 वर्षीय नोहरा शेख की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बचपन में मां के साथ तिरुपति के दक्षिणी शहर में सब्जी बेचने वाली नोहरा शेख ‘पोंजी स्कीम’ के जरिए करोड़ों का टर्नओवर कर रही थी।

बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि नोहरा शेख 17 ऐसी कंपनियों की मालकिन है जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं और जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा नोहरा ने बिजनस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और लड़कियों के लिए मदरसा भी शुरू किया। यहां तक कि कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए उसने एक पार्टी भी बनाई।