उत्तर प्रदेश: यूपी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर योगी सरकार ने सभी मदरसों की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था।
सीएम योगी द्वारा दिए गए इस आदेश पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब तलब किया है।
ये मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस संबंध में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है।
दरअसल योगी सरकार के आदेश के तहत स्वंत्रता दिवस पर मदरसों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने और इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी किए जाने का आदेश दिया गया था।
इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में योगी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जिसे इलाहाबाद के नवाब महमूद ने दायर किया था।
जिसपर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की पीठ ने योगी सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि मदरसों में वीडियोग्राफी करवाने का इस तरह का मामला पहली बार सामने आया था। कई मदरसों ने इस आदेश का पालन करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था। जबकि, ज्यादातर मदरसों ने तिरंगा फहराने और राष्ट्र गान गाने का काम किया था।