एक स्थानीय अदालत ने बीजेपी के दो विधायकों के ख़िलाफ रेलवे की सेवा में खलल डालने के मामले में गैर-ज़मानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह फैसला विधायकों के अदालत में न पेश होने के बाद लिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोपाल तिवारी ने मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र से कपिल अग्रवाल और बुद्धाना सीट से उमेश मलिक के ख़िलाफ गैर-ज़मानती वारंट जारी किए।
उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि 30 सितंबर को दोनों को अदालत में पेश किया जाए।
बता दें कि रेलवे पुलिस ने 3 अप्रैल 2012 को दो विधायकों सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।