पश्चिम बंगाल: 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाया

चार साल के प्रतिबंध के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मदरसे में शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। साल 2014 में कोलकाता हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर यह कहते हुए रोक लगाई थी कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग असंवैधानिक और गैर कानूनी है।

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सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में 614 सरकारी वित्त पोषित मदरसे 2600 शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

आपको बता दें कि वर्ष 2014 में बोर्ड ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणामों की घोषणा की थी, जिसमें 2,600 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी और उन्हें ही रोजगार के लिए बुलाया जाएगा।