पश्चिम बंगाल: भाजपा को झटका, SC ने नामांकन की अंतिम तारीख बढ़ाने से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए भाजपा को जबरदस्त झटका दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस मामले में अदालत ने सभी उम्मीदवारों को पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग जाने की आजादी दी है।

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खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए .एम .सप्रे की पीठ ने कहा हमने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लेकिन सभी उम्मीदवारों को जरूरी राहत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जाने की आजादी दी है।

इससे पहले 6 मार्च को भाजपा ने न्यायालय से कहा था कि पश्चिम बंगाल में ‘लोकतंत्र की हत्या’ की जा रही है। क्योंकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस व्यापक पैमाने पर चुनावी हिंसा में लिप्त है और आगामी पंचायत चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त सहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी भाजपा उम्मीदवारों को नामांकन के फॉर्म देने से इनकार कर रहा है। जिसपर पश्चिम बंगाल भाजपा ने नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की मांग की थी। बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव एक, तीन और पांच मई को होने हैं, तथा वोटों की गिनती आठ मई को होगी।