हैदराबाद। उच्च न्यायालय ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए पुलिस को यह बताने के लिए कहा है कि उसने हफ़ीज़ को पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया और पुलिस को निर्देश दिया कि वह हफ़ीज़ के संबंध में जानकारी और प्रमाण प्रस्तुत करे।
अब्दुल हफ़ीज़ ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है कि पुलिस उसके परिवार को पुलिस विस्तृत आपराधिक सर्वेक्षण के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए परेशान कर रही है।
उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस परिवार के सदस्यों को व्यापक आपराधिक सर्वेक्षण के खिलाफ मामला वापस लेने की धमकी दे रही है।