लखनऊ: यूपी में अवैध बूचड़खानों को बंद किये जाने के बाद मीट कारोबारी हड़ताल यूँ तो सीएम योगी से मुलाक़ात के बाद खत्म हो गई है लेकिन योगी सरकार की सख्ती अभी भी बरकरार है। बल्कि अब सरकार ने यूपी में मीट कारोबारियों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं।
यूपी सरकार ने इस संबंध में कई नए नियम जारी किए गए हैं जिसके चलते मीट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कुल मिलाकर सरकार ने 17 नियमों की एक लिस्ट जारी की है।
सरकार का कहना है कि ये नियम नए नहीं बल्कि पुराने ही हैं। बस हमने पहले के ही नियमों को दोबारा जारी किया है। अब मीट कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेशों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा जबकि अभी तक यह कारोबार बिना नियम-कायदों के चल रहा था।
गौरतलब है कि इन नियमों से मीट का कारोबार करने वाले व्यापारी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस तरह के नियमों के साथ तो मीट बेचना बहुत मुश्किल हो जायेगा। ये नियम परेशान करने वाले हैं और इसके चलते कई मीट दुकानदारों ने अपनी दुकानें हमेशा के लिए बंद करने का फैसला तक ले लिया है।
सरकार द्वारा जारी किये गए ये नियम:
1.धार्मिक जगहों के 50 मीटर के दायरे में कोई मीट की दूकान नहीं होनी चाहिए।
2. सब्जी की दुकानों के पास कोई मीट की दूकान नहीं होनी चाहिए।
3. जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर नहीं काटा जाएगा।
4. मीट की दुकानों पर काम करने वालों को हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा।
5. किसी वेटेनरी डॉक्टर से मीट की क्वॉलिटी को प्रमाणित कराना होगा।
6. शहरी इलाकों में स्थित मीट की दुकानों के पास नगर नगम का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एनओसी भी होना चाहिए।
7. ग्रामीण इलाकों में मीट दुकानदारों को ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए से एनओसी लेनी होगी।
8. बीमार या प्रेगनेंट जानवरों को नहीं काटा जा सकता।
9. हर ६ महीने के बाद मीट के दुकानदारों को अपनी दुकान की सफेदी करानी होगी।
10. जानवरों को काटने वाले हथियार स्टील के बने होने चाहिए।
11. कूड़े को इधर-उधर नहीं फेंक सकते, इसके निपटारे के लिए सहीव्यवस्था होनी चाहिए।
12. बूचड़खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब-किताब भी रखना होगा।
13. बूचड़खाने से मीट को सिर्फ इंसुलेटेड फ्रीजर में रखकर ही ट्रांसपोर्ट किया जाए।
14. मीट को जिस फ्रिज में रखा जाए, उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए।
15. मीट की दुकान पर दुकानदार को गीजर रखना होगा।
16. दुकानों के बाहर पर्दे या गहरे रंग के ग्लास की भी व्यवस्था हो ताकि जनता को नजर न आए।
17. किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।