योगी सरकार ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि राज्य में वैध बूचड़खाने बंद नहीं किए जाएंगे। बता दें कि अभी तक महज़ कारोबारियों को ही 24 लाइसेंस जारी किए गए हैं।
ख़बर के मुताबिक, राज्य के एडवोकेट जनरल रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज कहा कि आम लोगों को ताजा मांस उपलब्ध हो इसके लिए अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगाई गई है। जो लोग कानून और नियम के तहत लाइसेंस मांगेंगे उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा।
कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारिख 9 मई तय की है। जस्टिस अमरिशवर प्रताप शाही और जस्टिस संजय हरकोली की खंडपीठ ने सईद अहमद और अन्य की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर आज यह आदेश दिया।
याचिका में मांग की गई है कि मांस की दुकानों के लाइसेंस का नवीकरण किया जाए और नए लाइसेंस जारी किए जाएं।
एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार नियमों के अनुसार चल रहे बूचड़खानों और मांस की दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आम लोगों को ताजा चीजें मिलें।