योगी सरकार को कोर्ट से झटका, शिया वक़्फ़ बोर्ड के बर्खास्त 6 सदस्य होंगे बहाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहबाद हाइकोर्ट ने शिया वक़्फ़ बोर्ड मामले में झटका दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत शिया वक्फ बोर्ड के 6 सदस्यों को हटा दिया गया था।

शुक्रवार को जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस एसएन अग्निहोत्री की वकेशन बेंच ने कहा कि हटाए गए सदस्यों को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो कि वक़्फ़ ऐक्ट 1995 के तहत अनिवार्य है।

हालांकि कोर्ट ने सरकार को यह छूट दी है कि वह कानून के मुताबिक, नए सिरे से कार्रवाई कर सकती है।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने 16 जून को शिया वक़्फ़ बोर्ड के 6 सदस्यों को यह कहकर हटा दिया था कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर हुए भ्रष्टाचार में शामिल थे।

हटाए गए सदस्यों में पूर्व राज्यसभा सांसद अख्तर हसन रिजवी, मुजफ्फरनगर की अफशा जैदी, मुरादाबाद के सैय्यद वली हैदर, बरेली के सय्यद अजीम हुसैन, विशेष सचिव नजमुल हसन रिजवी और आलिमा जैदी शामिल हैं। इसके बाद आलिमा जैदी ने योगी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी।