नई दिल्ली। आपके आसपास क्षेत्र में सरकारी स्कूल होने के बावजूद इस साल गरीब बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त दाखिला मिल सकेगा।
शर्त यह होगी कि पड़ोस के सरकारी स्कूल की कक्षा में 40 बच्चों के दाखिले हो चुके हों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जारी शासनादेश में इस साल यह प्रावधान किया गया है।
आरटीई के लिए पहले जारी हुए शासनादेश में सरकारी स्कूल की सीटें फुल होने के बाद निजी स्कूल में दाखिला देने का प्रावधान था लेकिन एक कक्षा में अधिकतम संख्या तय न होने की वजह से शिक्षा अधिकारी निजी स्कूल में दाखिले को पूरी तरह से नकार देते थे।
अब एक कक्षा में 40 बच्चों की संख्या तय होने के कारण पड़ोस में सरकारी स्कूल होने के बावजूद गरीब बच्चे के पास निजी स्कूल में दाखिले का मौका होगा।