30 अप्रैल तक जमा करा दें ये दस्तावेज, वरना बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट  के तहत अगर आपने जरुरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। हालांकि सभी लोगों के खाते बंद नहीं होंगे। जिन ग्राहकों के खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं उन्हें 30 अप्रैल तक अपने केवाईसी से संबंधित जानकारी और आधार नंबर को बैंकों और वित्तीय संस्थआओं में जमा करने हैं, जिन्होंने दस्तवाजे जमा नहीं कराए है, उनके खाते सोमवार से बंद हो जाएंगे। विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम  के तहत जानकारियों को स्व-प्रमाणित भी करना होगा। इस फैसले का असर बैंक के खाताधारकों, बीमा योजनाओं में निवेश करनेवालों तथा म्युचुअल फंड के निवेशकों पर पड़ेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रेस रिलीज के मुताबिक 31 अगस्त 2015 से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एफएटीसीए के कार्यान्वयन के लिए हुआ अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए) लागू हो गया। इसके तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वयं प्रमाणन प्राप्त करने की आवश्यकता है और यदि 30 अप्रैल तक ग्राहक सेल्‍फ सर्टिफिकेशन और जरुरी डिटेल्‍स को देने में असमर्थ रहे तब बैंक व वित्‍तीय संस्‍थाओं को आपका अकाउंट बंद करने का अधिकार होगा।

दोबारा ऐसे खुलेगा बंद हुआ खाता
अगर आपका बैंक खाता बंद हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप खाते को फिर से खुलवा सकेंगे लेकिन जब तक अकाउंट ओपन नहीं होता तब तक आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अकाउंट ब्लाक होने के बाद अगर ग्राहक द्वारा जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है तो खाते फिर से चालू हो जाएगा। खाता बंद होने के बाद किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।