गुजरात दंगा: जकिया जाफरी की याचिका खारिज, मोदी की क्लीन चिट बरकरार रहेगी

गुलबर्ग सोसायटी दंगों के मामले में पीएम मोदी समेत अन्य को मिली क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह याचिका के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीस’की तरफ से दायर की गई थी।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में लोअर कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मानते हुए मोदी समेत 56 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी।

बाद इसके याचिका दाखिल का कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमे कहा गया था कि दंगों के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश रची गई।

इसके अलावा याचिका में इस दंगे की नए सिरे से जांच करने की मांग की गई थी। वहीँ मोदी समेत 60 लोगों को दंगों कराने की साजिश रचने का आरोपी बनाने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि 2002 में हुए गुजरात दंगे के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी पर दंगाइयों से हमला कर दिया था। इस हमले में पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मौत के घात उतार दिया गया था।