नई दिल्ली। इस्लामिक प्रचारक डॉ जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सारे खाते तुरंत फ्रीज करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास प्रतिबंध के लिए पुख्ता सबूत हैं। यह फैसला देश की अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है।
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2016 में अधिसूचना जारी की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया था।