हैदराबाद ०८ जुलाई (सियासत न्यूज़ ) सदर वाई ऐस आर पार्टी वाई ऐस जगन मोहन रेड्डी के ग़ैर मह्सूब असासा जात से मुताल्लिक़ मुक़द्दमा में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले चार वुज़रा की क़ानूनी इमदाद को रियास्ती हुकूमत ने मंज़ूरी दे दी है । इस सिलसिला में आज अहकामात जारी किए गए । इन चारों वुज़रा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील को भी पैरवी केलिए मुंतख़ब किया जाएगा इस के अख़राजात रियास्ती हुकूमत बर्दाश्त करेगी ।
प्रिंसिपल सैक्रेटरी पोलीटिक्ल अजए मिश्रा ने आज जी ओ आर टी 3102जारी करते हुए इन वुज़रा के मुताल्लिक़ मह्कमाजात को हिदायत दी कि वो क़ानूनी पैरवी के अख़राजात को बर्दाश्त करें । जी ओ में कहा गया है कि वज़ीर इमारात-ओ-शवारा धर्मना प्रसाद राव वज़ीर-ए-दाख़िला सबीता इंदिरा रेड्डी ,वज़ीर-ए-ज़राअत कन्ना लक्ष्मी ना रावना और वज़ीर भारी सनअतें डाक्टर जुए गीता रेड्डी ने रियास्ती हुकूमत को वाक़िफ़ किराया कि उन्हें ऐस सुधाकर रेड्डी नामी शख़्स की जानिब से दायर करदा मुक़द्दमा में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिसें वसूल हुई हैं ।
दरख़ास्त गुज़ार ने इल्ज़ाम आइद किया कि 26 सरकारी अहकामात अवामी मुफ़ाद के ख़िलाफ़ जारी किए गए । इन वुज़रा ने हुकूमत से दरख़ास्त की कि उन्हें मुनासिब क़ानूनी इमदाद फ़राहम की जाय और क़ानूनीइमदाद के अख़राजात बर्दाश्त किए जाएं । हुकूमत ने इस मुआमला का जायज़ा लेने के बाद चारों रियास्ती वुज़रा को इस बात की इजाज़त दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस मुक़द्दमा के सिलसिला में अपने वकील का इंतिख़ाब करें । मह्कमाजात इमारत-ओ-शवारा , दाख़िला,ज़राअत और भारी सनअतें इन अख़राजात को बर्दाश्त करेंगी ।
वाज़िह रहे कि मुतनाज़ा 26 जी औज़ के ज़रीया जगन मोहन रेड्डी को गै़रक़ानूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ामआइद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख़ास्त पेश की गई । सी बी आई उसी मुआमला कीतहक़ीक़ात कररही है । इसी दौरान जगन के असासा जात मुआमला में गिरफ़्तार किए गएसाबिक़ वज़ीर एक्साइज़ ऐम वेंकट रमना ने जो जेल में हैं हुकूमत से दरख़ास्त की कि उन्हें क़ानूनी इमदाद फ़राहम की जाय । वज़ीर इन्फ़ार्मेशन टैक्नालोजी पोनाला लकशमया ने भी चीफ़ मिनिस्टर से दरख़ास्त की कि उन्हें हुकूमत की जानिब से क़ानूनी मदद फ़राहम की जाय । इस मुआमला में सी बी आई पोनाला लकशमया से पूछताछ कर चुकी हैं ।
बताया जाता है कि चीफ़ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पोनाला लकशमया और वेंकट रमना की दरख़ास्तों को भी मंज़ूरी दे दी है । सुप्रीम कोर्ट ने जगन असासा जात केस में 26 मुतनाज़ाजी औज़ की इजराई के सिलसिला में 6 वुज़रा और 8 आई ए ऐस ओहदेदारों के ख़िलाफ़तहक़ीक़ात केलिए नोटिस जारी की थी । ऐम वेंकट रमना ने जेल से चीफ़ मिनिस्टर कोमकतूब रवाना करते हुए क़ानून इमदाद की फ़राहमी की दरख़ास्त की ।
उन्हें इस बात की शिकायत है कि हुकूमत ने उन की रिहाई केलिए ख़ातिरख़वाह इक़दामात नहीं किए । हुकूमत ने आज सिर्फ चार वुज़रा केलिए क़ानूनी इमदाद से मुताल्लिक़ अहकामात जारी किए और इस सिलसिला में वज़ाहत की गई कि जिन्हों ने क़ानूनी इमदाद की दरख़ास्त की थी उन्हें उस की मंज़ूरी दी गई है । पोनाला लशमीया ने बाक़ायदा तौर पर क़ानूनी इमदादकी दरख़ास्त नहीं की । सरकारी ज़राए का कहना है मोपी देवी वेंकट रमना ने की दरख़ास्त से मुताल्लिक़ फाईल ज़ेर-ए-ग़ौर ही। हुकूमत ने 8 आई ए ऐस ओहदेदारों के बारे में भी ताहाल कोई वज़ाहत नहीं की है ।