अब्दुल क़दीर की रिहाई के लिए चीफ़ मिनिस्टर से नुमाइंदगी

चीफ़ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने साबिक़ पुलिस कांस्टेबल अबदुलक़दीर के अफ़राद ख़ानदान को तीक़न दिया कि वो मुस्तक़िल रिहाई के सिलसिला में हमदर्दाना ग़ौर करेंगे और महिकमा क़ानून की राय हासिल करने के बाद हुकूमत कोई मुसबत क़दम उठाएगी।

अबदुल क़दीर के अफ़राद ख़ानदान ने आज प्रदेश कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी आबिद रसूल ख़ान और प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान फ़िरोज़ ख़ान के साथ सकरीटरीट में चीफ़ मिनिस्टर से मुलाक़ात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की। अबदुलक़दीर की अहलिया साबरा बेगम और फ़र्ज़ंद मुहम्मद वक़ार ने चीफ़ मिनिस्टर को एक याददाश्त पेश की जिस में अबदुल क़दीर की 25साला क़ैद की तकमील और गिरती हुई सेहत के बारे में बताते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई की अपील की गई। चीफ़ मिनिस्टर ने कहा कि इस सिलसिला में उन्हें मुख़्तलिफ़ नुमाइंदगीयाँ वसूल होचुकी हैं

और वो हमदर्दाना तौर पर इस फाईल का जायज़ा लेंगी। उन्हों ने रिहाई के सिलसिला में हर मुम्किना मदद करने का तीक़न दिया। बाद में अख़बारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए आबिद रसूल ख़ान और फ़िरोज़ ख़ान ने बताया कि उन्हों ने चीफ़ मिनिस्टर को हाईकोर्ट केहालिया फ़ैसला और मुस्तक़िल रिहाई केलिए सरकारी अहकामात में तरमीम की ज़रूरत सेवाक़िफ़ किराया। चीफ़ मिनिस्टर ने कहा कि हाईकोर्ट के अहकामात से मुताल्लिक़ फाईल महिकमा क़ानून में ज़ेर-ए-ग़ौर है और किसी क़ानून में तबदीली केलिए इसे असैंबली में पेश करना पड़ता हाई।

चीफ़ मिनिस्टर ने ईद-उल-फ़ित्र के मौक़ा पर अबदुलक़दीर की पेरोल पर रिहाई के फ़ैसला से वाक़िफ़ किराया और कहा कि मुस्तक़िल रिहाई से मुताल्लिक़ मसला क़ानूनी राय का मुंतज़िर ही। इन क़ाइदीन ने अबदुलक़दीर की गिरती सेहत और गांधी हॉस्पिटल में मुनासिब ईलाज ना होने की शिकायत की और तजवीज़ पेश की कि अबदुलक़दीर के नाम आरिज़ी तौर पर सफ़ैद राशन कार्ड जारी करते हुए आरोग्य श्री स्कीम के तहत किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इन का ईलाज किराया जाई।

चीफ़ मिनिस्टर ने इस सिलसिला में ज़रूरी कार्रवाई का यक़ीन दिलाया।कांग्रेस क़ाइदीन ने ऐडीटर सियासत जनाबज़ाहिद अली ख़ान की जानिब से अबदुलक़दीर की रिहाई के सिलसिला में की जा रही मसाईका तज़किरा किया और कहा कि इस मसला पर तमाम मुस्लमान मुत्तहिद हैं और हुकूमत को मुस्लमानों के जज़बात का एहतिराम करना चाहिए।

वाज़िह रहे कि हाईकोर्ट ने 3अगसट को अहकामात जारी करते हुए हुकूमत को हिदायत दी थी कि अंदरून छः हफ़्ते अबदुलक़दीर की रिहाई के सिलसिला में कोई फ़ैसला कऱे ।