हैदराबाद ।०४सितंबर : ( सियासत न्यूज़ ) : रियास्ती चीफ़ अलकटोरल ऑफीसर ने कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कुलैक्टर को रियास्ती वज़ीर सानवी तालीम मिस्टर के पार्था सारथी के ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजोई करने के लिए फ़िलफ़ौर फ़ौजदारी ( क्रीमिनल ) मुक़द्दमा दर्ज करने की सख़्त हिदायात दें ।
बावसूक़ सरकारी ज़राए ने ये बात बताई और कहा कि मिस्टर के पार्था सारथी ने गुज़शता असैंबली इंतिख़ाबात के मौक़ा पर अपने पेश करदा हलफनामे में फेरा मुक़द्दमा में मुलव्वस पाए जाने की तफ़सीलात फ़राहम नहीं किया था । जिस के पेशे नज़र ही अब उन के ख़िलाफ़ ( पार्था सारथी ) फ़ौजदारी मुक़द्दमा दर्ज कर के सख़्त कार्रवाई करने की कृष्णा ज़िला कुलैक्टर को ज़रूरी हिदायात दें ।
बताया जाता है कि मिस्टर पार्था सारथी को अदालत ने फेरा केस में ना सिर्फ उन्हें सज़ा भी सादर की बल्कि जुर्माना भी आइद किया था । लेकिन मिस्टर पार्था सारथी ने फिर दुबारा अदलिया से रुजू हो कर दी गई सज़ा से राहत हासिल की । रियास्ती वज़ीर सानवी तालीम के साथ पेश आए इस वाक़िया के ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ सयासी जमातों ने सख़्त तन्क़ीद का निशाना बनाते हुए उन से फ़िलफ़ौर वज़ारती ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा किया था ।
लेकिन मिस्टर पार्था सारथी ने मुख़्तलिफ़ सयासी जमातों के मुतालिबा को नज़रअंदाज करते हुए वज़ारती ओहदे से अस्तीफ़ा देने के मुतालिबा को मुस्तर्द कर के वज़ारती ओहदे पर जूं के तूं बरक़रार हैं । बताया जाता है कि मिस्टर पार्था सारथी के ख़िलाफ़ रियास्ती चीफ़ अलकटोरल ऑफीसर की हिदायत पर कृष्णा ज़िला कुलैक्टर की जानिब से फ़ौजदारी मुक़द्दमा दर्ज करने के बाद क्या सूरत पैदा होगी इस पर ग़ौर करने की शदीद ज़रूरत होगी ।।