सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद बलदी इंतिख़ाबात : ऐम मही धर रेड्डी

विजय‌ वाड़ा २१ जनवरी (पी टी आई) वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नसक़ एम मही धर रेड्डी ने आज कहा कि आंधरा प्रदेश में बलदी इंतिख़ाबात, सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा या ना ख़ुतूत मौसूल होने के बाद मुनाक़िद किए जाएंगी।

उन्हों ने यहां अख़बारी नुमाइंदों को बताया कि 2011-ए-मर्दुमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार को क़तईयत ना दिए जाने के बाइस रियास्ती हुकूमत ने 2001-ए-की मर्दुमशुमारी(जनग‌णना) की असास पर मजालिस मुक़ामी के इंतिख़ाबात मुनाक़िद करने का फ़ैसला किया हीहै। इस तरह हुकूमत ने मुस्तक़बिल में क़ानूनी पेचीदगियों का सामना ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मश्वरा तलब किया है।

मिस्टर रेड्डी ने कहा कि रहनुमा या ना ख़ुतूत की मौसूली के फ़ौरी बाद रियासत में म्यूनसिंपल कार्पोरेशंस और बलदयात के इंतिख़ाबात के इनइक़ाद के सिलसिला में अमल शुरू कर दिया जाएगा।

उन्हों ने कहा कि मजालिस मुक़ामी के इंतिख़ाबात में बी सी, एससी, एसटी और ख़वातीन के लिए तहफ़्फुज़ात पर अमल दरआमद किया जाएगा