पति को 15 साल की पत्नी से जिस्मानी सम्बन्ध बनाने की इज़ाजत है :भारत सरकार

भारत में शारीरिक सम्बन्ध बनाने की क़ानूनी उम्र 18 साल है अगर उससे कम उम्र में शारीरिक सम्बन्ध बन्ने पे महिला शिकायत करती है तो इसे रेप माना जाता है हलाकि अपवाद स्वरुप इससे कम उम्र की शादी को भी सरकार मान्यता देती रही है